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गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हफीज पर कोन पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई.

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5 September 2026 · Editorial Desk

ब्यूरो, कृपा शंकर पांडेय

सोनभद्र – गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हफीज पर कोन पुलिस ने कार्रवाई की है। शनिवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने उसकी 37.50 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी। यह कार्रवाई जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश पर की गई।

टीम ने ग्राम पड़रछ में स्थित हफीज के पक्के मकान को सील कर दिया। पुलिस के मुताबिक, यह मकान गोवंश तस्करी से कमाए गए अवैध धन से बनाया गया था। कोन थाना क्षेत्र के कुड़वा निवासी हफीज पुत्र अजीमुद्दीन के खिलाफ गोवंश तस्करी के कई मामले दर्ज हैं।

इन्हीं आपराधिक गतिविधियों के आधार पर उस पर मुकदमा संख्या 230/2025 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत कार्रवाई की गई थी। जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचाराधीन मामले संख्या D202616660001912 में आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया था।

यह आदेश उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जारी हुआ। पुलिस ने बताया कि ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा में वन विभाग की जमीन संख्या 4000 पर बने इस पक्के मकान की कीमत 37 लाख 50 हजार रुपये है।

आदेश के पालन में शनिवार को कोन थानाध्यक्ष और नायब तहसीलदार ओबरा की मौजूदगी में संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की घोषणा की गई। इसके बाद कुर्की संबंधी बोर्ड लगाया गया और मकान को सील कर दिया गया।

इस कार्रवाई में कोन थाना पुलिस, राजस्व विभाग, हल्का लेखपाल और पुलिस बल शामिल थे। पुलिस का कहना है कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।